सुप्रीम कोर्ट ने दी सीवीसी और वीसी की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्तों (वीसी) की चयन प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में इन अधिकारियों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उच्च संवैधानिक पदों के खाली होने का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। उन्होंने मोदी सरकार पर पारदर्शिता नहीं रखने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया में तेजी आई है।
 
एनजीओ ‘सेंटर फॉर इंटीग्रिटी, गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग इन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन’ ने सीवीसी और वीसी के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार सीवीसी और वीसी की नियुक्ति से पहले रिक्त पदों के बारे में पर्याप्त विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराती। लेकिन कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए केंद्र सरकार को नियुक्तियों के लिए हरी झंडी दे दी। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू, जस्टिस अमिताव राॅय और अरुण मिश्रा की बेंच ने छह महीने पुराने आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीवीसी और वीसी की नियुक्ति के बाद उनके चयन की प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा एक सीलबंद लिफाफे में सौंपने के निर्देश भी दिए।

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *