वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर, 2022 निर्धारित की।इससे पूर्व 30 अगस्त को न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने नौ सितंबर, 2021 के अंतरिम आदेश को 30 सितंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था।
इस अंतरिम आदेश के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक समग्र भौतिक सर्वेक्षण कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।उल्लेखनीय है कि वाराणसी की अदालत ने आठ अप्रैल, 2021 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक समग्र भौतिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वाराणसी की जिला अदालत में वर्ष 1991 में दायर मूल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई कर रहा है।वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने मूल वाद की पोषणीयता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।मूल वाद में उस जगह को प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग की गई है, जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है। मुकदमे में दलील दी गई है कि उक्त मस्जिद वहां मौजूद मंदिर का हिस्सा है।