सीबीआई कोर्ट चारा घोटाला से जुड़े दुमका ट्रेजरी केस में फैसला सुना सकती है। इसमें बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 31 आरोपी हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये सभी सुनवाई के दौरान खुद मौजूद रहें। इसके अलावा कोर्ट ने तत्कालीन अकाउंटेंट समेत तीन पूर्व अफसरों को समन जारी किया।
लालू की ओर से दाखिल नई पिटीशन में इन अफसरों को आरोपी बनाने की मांग की गई थी। बता दें कि लालू यादव पर चारा घोटाले के 6 मामले दर्ज हैं। तीन में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। वे फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।इस मामले में आरोपी बनाए जाने के पीछे कोर्ट का तर्क है कि पूर्व अकाउंटेंट जनरल पीके मुखोपाध्याय ने 1990 से 1995 के बीच ऑडिट रिपोर्ट भेजी थी।
उसमें कहीं भी अवैध निकासी का जिक्र नहीं किया। साथ ही पशुपालन विभाग की ओर से बताया गया है कि अवैध निकासी 1990-95 के बीच नहीं हुई है।दुमका ट्रेजरी से दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच गैर-कानूनी तरीके से 3.76 करोड़ रुपए निकाले गए। इस मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 11 मई 2000 को पहली चार्जशीट दायर की गई।
जनवरी 1996 में करीब 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला पहली बार सामने आया था।इसके तहत 1990 के दशक में चारा सप्लाई के नाम पर सरकारी ट्रेजरी से ऐसी कंपनियों को फंड जारी हुआ, जो थी ही नहीं।घोटाला हुआ तब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके पास वित्त मंत्रालय भी था। आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की जांच के लिए आई फाइल को 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 1996 तक अटकाए रखा। 2 फरवरी 1996 को जांच का आदेश दिया।
1997 में लालू को पहली बार ज्यूडिशियल कस्टडी में लिया गया था। वे 137 दिन जेल में रहे थे और राबड़ी देवी बिहार की सीएम बनी थीं। 12 दिसंबर 1997 को लालू रिहा हुए थे।दूसरी बार लालू 28 अक्टूबर 1998 को पटना के बेऊर जेल गए। बाद में उन्हें जमानत मिली। इसी मामले में लालू को 28 नवंबर 2000 में एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था।
चारा के नाम पर चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ रुपए के गबन का दोषी पाए जाने के बाद लालू को 2013 में भी जेल जाना पड़ा था। तब वे दो महीने रांची जेल में रहे थे। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। उसी साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में भी सुनवाई चल रही है। चारा घोटाले का छठा केस भागलपुर ट्रेजरी से जुड़ा है। इस केस की सुनवाई पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है।