पाकिस्तान ने घोषणा की है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें 15 अक्टूबर से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की परमीशन नहीं दी जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी 15 अक्टूबर के बाद काम नहीं करने दिया जाएगा.
पाकिस्तान में बढ़ते कोरोना वारस के मामलों के बीच 30 सितंबर के बाद हवाई यात्रा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि स्कूलों में काम करने वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने वालों को दोनों डोज लेनी होंगी.
31 अगस्त से बिना टीकाकरण वाले लोगों को शॉपिंग मॉल में जाने की भी परमीशन नहीं दी जाएगी. जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है, उन्हें 29 सितंबर तक शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति दी जाएगी. 30 सितंबर से शॉपिंग मॉल में एंट्री के लिए केवल उन लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने अपने दोनों खुराक लिए होंगे.
पाकिस्तान में 31 अगस्त से कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने वालों को ही होटलों में जाने दिया जाएगा, जबकि 30 सितंबर से प्रवेश के लिए दोनों खुराक अनिवार्य होंगे. जिन लोगों ने दोनों खुराक ली हैं, उन्हें 30 सितंबर के बाद शादी समारोहों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर.
15 सितंबर के बाद हाईवे पर यात्रा करने के लिए एक खुराक लेना जरुरी है, जबकि 15 अक्टूबर के बाद किसी को भी टीकाकरण के बिना मोटर-वे का उपयोग करने की इजाजत नहीं होगी.