धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को सजा

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भारतीय मूल के 33 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी मां, व्यापारिक भागीदार, मित्रों और चिकित्सकों के साथ 20 लाख डॉलर से अधिक राशि की धोखाधड़ी करने के मामले में छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई.
ऑकलैंड स्थित हाई कोर्ट में संजय कुमार जोशी को बेईमानी संबंधी 27 आरोपों के मामलों में सजा सुनाई गई.द न्यूजीलैंड हेराल्ड के अनुसार जोशी के अपराधों के कारण 20 से अधिक लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए.

उसने धोखे से धन प्राप्त करने से लेकर धन पाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने तक के कई अपराधों को अंजाम दिया. इन सब के कारण जोशी के व्यापारिक भागीदार आरोन यंग को सर्वाधिक करीब 10 लाख डॉलर का नुकसान हुआ.जोशी ने 2012 में अपने चिकित्सक के साथ भी धोखाधड़ी की थी.जस्टिस मरे गिलबर्ट ने कहा, ‘‘आपने अपनी मां का भी धन चुराया.’’

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