व्हाट्सएप पर किसी की बेइज्जती करने या उसके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में जेल के साथ 42 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। दूसरे देश के नागरिक यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें निर्वासित भी किया जा सकता है।यूएई ने नए साइबर कानून के तहत इस सजा का प्रावधान किया है। हाल ही में व्हाट्सएप के जरिए सहकर्मी को ‘अपमानजनक शब्द ‘ भेजने का दोषी पाया गया व्यक्ति नए कानून के तहत सजा पाने वाला पहला शख्स हो सकता है।इस व्यक्ति पर पहले लगभग 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन, अबुधाबी स्थित संघीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उदारता दिखाने की बात कहकर फैसला पलट दिया है। मामला अब अपीलीय कोर्ट में है और फैसला आना अभी बाकी है।