छत्तीसगढ़ में होगी व्यापमं को दिए सहायक शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ व्यापमं में सहायक शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती प्रक्रिया के 9 महीने पूरे होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है. इसको लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में सुनवाई हुई.

इस दौरान मंडल को 60 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया गया.मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नीरज देवांगन, विमलकांत थवैत व अन्य और धनेश्वर कुर्रे व 4 अन्य ने अधिवक्ता नौशिना अली के माध्यम से दो अलग-अलग याचिका दायर की थी.

इसमें बताया कि व्यापमं ने सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों की भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और परीक्षा उत्तीर्ण की.इसके बाद शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर 2020 को जारी एक आदेश में बताया कि उनका चयन कर लिया गया है.

6 माह बीतने के बाद एक मार्च 2021 को एक प्रोविजनल नियुक्ति पत्र भेजा गया. फिर 22 मार्च को वही पत्र भेजा गया और बताया कि स्कूल खुलने पर आपको सीधे नियुक्त कर दिया जाएगा. हालांकि वास्तविक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया.

जिसके बाद मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने DPI निदेशक, व्यापमं सहित DEO रायपुर को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ताओं की स्कूलों में 60 दिनों के भीतर औपचारिक नियुक्ति और नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए.

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