22 साल पुराने MLA मर्डर केस में RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को एमएलए अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग की एक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अशोक सिंह का मर्डर 1995 में हुआ था। प्रभुनाथ को 18 मई को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।इस मामले में प्रभुनाथ के भाई दीनानाथ सिंह और भतीजे रितेश सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 40- 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

अशोक सिंह सारण जिले के मशरक से जनता दल के विधायक थे। 1995 में उनकी हत्या उनके सरकारी बंगले पर की गई थी।केस की सुनवाई झारखंड के हजारीबाग की कोर्ट में हुई। प्रभुनाथ सीवान जिले के हैं और महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं।प्रभुनाथ और सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बीच पुरानी रंजिश रही है। दोनों के सपोर्टर्स के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं।

प्रभुनाथ सिंह ने पहली बार महाराजगंज संसदीय सीट से 2004 में जेडीयू के टिकट पर जीते थे।2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उमाशंकर सिंह ने प्रभुनाथ को हराया था।प्रभुनाथ 2012 में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। उन्हें लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है।

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