मुख्य सचिव अंशु प्रकार से मारपीट के आरोपी आप विधायक को नहीं मिली जमानत

मुख्य सचिव अंशु प्रकार से मारपीट के आरोपी विधायकों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल की अर्जी को तीस हजारी कोर्ट ने ठुकराते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया। कोर्ट में विधायकों की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा था कि चूंकि जांच अभी चल रही है, इस नाते आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

वहीं विधायकों के वकील ने कहा कि इस घटना में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे कि जमानत न मिले। हालांकि कोर्ट ने दो दिन की रिमांड की दिल्ली पुलिस की मांग को ठुकरा दी।जमानत के मुद्दे को लेकर गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट में लंबी बहस हुई।दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी विधायकों की जमानत खारिज कर दी।

आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हालांकि जमानत अर्जी पर शुक्रवार को भी कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि विधायकों ने मुख्यमंत्री के आवास पर पहले से योजना बनाकर मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी की। पुलिस ने कहा कि विवाद की शुरुआत विधायकों की ओर से ही हुई।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि जब मुख्य सचिव उस दिन रात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे तो वहां 11 विधायक मौजूद थे, जबकि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पहले बताया गया था कि बैठक में केजरीवाल, मनीष सिसौदिया सहित कुल चार लोग ही मौजूद होंगे।

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