बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक की खेल अकादमी को ED ने किया कुर्क

ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल और करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड के खिलाफ 560 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के पांच दिन बाद आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी ने कहा कि उसने मामले के सिलसिले में चार बार के किसान और वर्कर्स पार्टी के विधायक की 234 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी के एक अधिकारी ने यहां बताया कि एजेंसी ने कनार्ला स्पोर्ट्स अकादमी और कई जमीनों के रूप में पाटिल की 234 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा पिछले साल 76 लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऑडिट के बाद धोखाधड़ी का पता लगाया था।

ईडी अधिकारी ने कहा कि ऑडिट से पता चला है कि पाटिल 2008 से बैंक से 63 फर्जी ऋण खातों के माध्यम से करनाला चैरिटेबल ट्रस्ट और करनाला स्पोर्ट्स अकादमी के ऋण खातों में धन की हेराफेरी कर रहा था, जिसकी स्थापना उनके द्वारा की गई थी। यह भी पाया गया कि बैंक का प्रबंधन उसके नियंत्रण में था।ईडी ने उन्हें इसी साल 15 जून को गिरफ्तार किया था।

अधिकारी ने कहा कि पाटिल के खिलाफ पीएमएलए जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी की राशि लगभग 560 करोड़ रुपये थी, जिसमें 67 फर्जी खातों के संबंध में ब्याज भी शामिल था। उन्होंने कहा कि चोरी को छिपाने के लिए उपलब्ध धनराशि को इन फर्जी खातों में और इन खातों से पाटिल द्वारा स्थापित या नियंत्रित संस्थाओं के कई बैंक खातों में भेजा गया था।

उन्होंने कहा इन निधियों का उपयोग करनाला चैरिटेबल ट्रस्ट, करनाला स्पोर्ट्स अकादमी आदि द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉलेज और स्कूलों जैसी संपत्तियों के निर्माण के लिए और अन्य व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।

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