जेटली मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने राज्‍य के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा है। अरुण जेटली द्वारा दायर मान‍हानि के मामले में जवाब देने में देरी पर अदालत ने सख्‍ती दिखाते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले 25 अगस्‍त को, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को इसलिए फटकरा था क्‍योंकि उन्‍होंने कोर्ट के एडवांस सुनवाई के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे।

23 अगस्‍त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या आपने यह कहकर झूठ बोला था कि उन्होंने इस मामले की एक सुनवाई में अपने वकील से वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था।

2015 में अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि अरुण जेटली ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मुखिया रहते हुए अपने 13 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था। इसी आरोप के खिलाफ जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर 10 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज किया था।

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