जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सभी अदालतों में 31 मई तक मामलों की आभासी (वर्चुअल) सुनवाई का आदेश दिया।
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के रोजाना बढ़ते मामले और संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी अपने आधिकारिक निवासों से वर्चुअल मोड के जरिए काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे।उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं।