कोयला घोटाला मामले में सुशील मारू और आनंद गोयल को नहीं मिली स्थायी ज़मानत

कोयला घोटाले मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पांच नये आरोपियों को स्थाई ज़मानत न देते हुए सिर्फ अंतरिम ज़मानत दी. अंतरिम ज़मानत 4 मई तक के लिए दी गई है. सीबीआई के वकील ने दो आरोपियों सुशील मारू और आनंद गोयल की ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि आरोपी सुशील मारू और आनंद गोयल, सरकारी गवाह बने नवीन जिंदल के पूर्व सीए सुरेश सिंघल को धमकाते थे.

सीबीआई के वकील के मुताबिक इस मामले में मुकदमा दर्ज़ कर जब जांच शुरू की गई तो उस दौरान सुशील मारू लगातार सुरेश सिंघल के संपर्क में था और उन्हें धमकी देता रहता था. सुशील मारू धमकी देते हुए सुरेश सिंघल को मुंह बद रखने और सीबीआई को सच्चाई नहीं बताने के लिए कहता था.सीबीआई ने कहा कि सुशील मारू ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक बार सुरेश सिंघल को थप्पड़ भी मारा था.

सीबीआई ने कोर्ट को ये भी बताया कि आरोपी सुशील मारू और आनंद गोयल ने सबूतों को नष्ट और छेड़छाड़ करने की कोशिश की और सरकारी गवाह को कई बार धमकाया. इन्हीं दलीलों के आधार पर सीबीआई के वकील ने कोर्ट से दोनों को ज़मानत नहीं देने की मांग की.सीबीआई ने कोर्ट को ये भी बताया कि इन आरोपों को साबित करने वाले दो ई-मेल भी हैं, जो सुशील मारू और सुरेश सिंघल के बीच लिखे गये हैं.

सीबीआई की इस दलील के जवाब में आरोपियों के वकील ने कहा कि सीबीआई के आरोप एक तरफा हैं. आरोपियों के वकील के मुताबिक ई-मेल की कॉपी उन्हें नहीं मिली है और न ही इन आरोपों को साबित करने वाला कोई दस्तावेज सीबीआई ने उन्हें दिया है. सुनवाई के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि वह पांचों आरोपियों को स्थाई ज़मानत न देते हुए अगली तारीख यानी 4 मई तक अंतरिम ज़मानत देती है.

कोर्ट ने सीबीआई को यह भी आदेश दिया कि सुरेश सिंघल को धमकाने के आरोप साबित करने वाले दस्तावेज वह आरोपियों के वकील को भी दे. मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी और उस दिन अदालत इस पर विचार करेगी की आरोपियों को स्थाई जमानत दी जाये या नहीं.

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