आचार संहिता उल्लंघन को लेकर संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी

मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।

पात्रा ने 27 अक्टूबर को महाराणा प्रताप नगर में सड़क पर पत्रकारवार्ता की थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस के प्रवक्ता जे.पी. धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक से जांच कराए जाने पर पाया गया था कि पत्रकारवार्ता की दोपहर एक से तीन बजे की अनुमति ली गई थी, जबकि पत्रकारवार्ता दोपहर 12 बजे ही हो गई।

इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए महाराणा प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया।कांग्रेस प्रवक्ता धनोपिया ने आईएएनएस से कहा कि पात्रा के खिलाफ धारा आईपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस पर सीजेएम विनोद पाटीदार ने बुधवार को 5000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया। 

सीजेएम के आदेश में कहा गया है कि यह मामला जमानती स्वरूप का है, लिहाजा आरोपी 5000 हजार रुपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र (वेल बॉण्ड) पेश करे, तो उसे जमानत मुचलका पर रिहा किया जा सकता है। 

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