अपहरण के मामले में जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार को गिरफ्तार किया जाए : सुशील कुमार मोदी

बिहार की अदालत द्वारा पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार पर अपहरण के एक मामले में जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने उन्हें अविलंब गिरफ्तार करने की बात कही है।पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि कोर्ट में पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें अविलम्ब गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है और देखना यह है कि महागठबंधन सरकार की पुलिस छापामार कर कार्तिक कुमार को गिरफ्तार करती है या उन्हें फरार होने का मौका देती है।उन्होंने कहा कि हत्या की नीयत से अपहरण के मामले में कार्तिक कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल होने और हाईकोर्ट से कोई कानूनी राहत नहीं मिलने की जानकारी के बावजूद नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के दबाव में उन्हें ही नहीं, कई दागियों को मंत्री बनाया।

मोदी ने कहा कि वांछित अभियुक्त कार्तिक कुमार को मंत्री बनाने पर सवाल उठाने के कारण लालू प्रसाद ने मुझे झूठा कहा था, लेकिन अदालत ने सच सामने रख दिया।इससे पहले पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज अपहरण मामले में पटना के दानापुर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण शिवहरे ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है।उल्लेखनीय है कि पटना जिले के बिहटा इलाके में 2014 में राजू सिंह उर्फ राजू के अपहरण मामले में कार्तिक कुमार को आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ बिहटा थाने में केस दर्ज हुआ था।

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