राज्य के सभी नगर निगम नि:शुल्क करेंगे कोरोना मृतकों की अंत्येष्टि : योगी सरकार

योगी सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित होकर जान गंवाने वालों की अंत्येष्टि निशुल्क कराने का फैसला किया है. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रभावित परिवारों के साथ श्मशान घाटों पर हो रही संवेदनहीनता की सूचनाओं का संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया.

इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के शहरों में कोविड से मृत्यु की दशा में नगर निगम निःशुल्क अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगा. राज्य सरकार का यह आदेश नगर निगम सीमा में ही लागू होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान कई जिलों में संक्रमण के कारण मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए बड़ी रकम वसूले जाने जैसी संवेदनहीनता पर अधिकारियों को रोक लगाने का निर्देश दिया था.

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर सभी नगर निगमों व नगर निकायों को उनका मूल कर्त्तव्य याद दिलाया है. उन्होंने सभी नगर निगमों व नगर निकायों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी पार्थिव शरीर की नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें.

इस प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है. कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में होने वाला व्यय नगर निगम और नगरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से करेंगे. एक पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि में अधिकतम 5000 रुपए की धनराशि ही व्यय की जाएगी.

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