GST में 27 कैटेगरी की चीजें अब हुई सस्ती

अरुण जेटली की अगुआई में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। 27 कैटेगरी में आने वाली चीजों को सस्ता किया गया है। वहीं कंज्यूमर के लिए भी 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। 50,000 रु. से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने के लिए पैन जरूरी नहीं होगा। सूखे मैंगो स्लाइस, खाखरा, सादी चपाती/रोटी, अनब्रांडेड नमकीन, अनब्रांडेड आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा और होम्योपैथिक दवाएं, पेपर वेस्ट या स्क्रैप और जरी।

सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त वितरित किए जाने वाले फूड पैकेट, प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट, ग्लास वेस्ट, बायोमास ईंट और ई-वेस्ट। (कुछ ई-वेस्ट पर 28% टैक्स था, उन पर भी 5% लगेगा).पोस्टर कलर, मॉडलिंग पेस्ट, पेपर क्लिप, फाइल फिटिंग्स, फ्लोरिंग स्टोन (मार्बल ग्रेनाइट छोड़ कर), 15 एचपी तक के डीजल इंजन के पार्ट्स और वाटर पंप के पार्ट्स।

जॉब वर्क पर टैक्स रेट 12% से घटाकर 5% किया गया है। ज्यादा लेबर वाले सरकारी काम के कॉन्ट्रेक्ट में भी 12% की जगह 5% टैक्स लगेगा।50,000 रु. से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने के लिए पैन जरूरी नहीं होगा। इसके लिए मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट में किया गया संशोधन वापस ले लिया गया है। हालांकि आयकर कानून के मुताबिक 2 लाख रु. से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर पैन जरूरी है। 

सरकार ने 23 अगस्त को आदेश जारी कर मनीलॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून की जद में जेम्स-ज्वेलरी को भी ला दिया था।इससे ज्वेलर्स के लिए 50,000 रु. से ज्यादा खरीद की सूचना सरकार को देना अनिवार्य था। ज्वेलर्स इसके खिलाफ थे। दलील थी कि उनकी बिक्री ठप हो जाएगी।

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