आईएनएक्स केस में पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी के दावे से सहमत हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है।

जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, चिदंबरम की सीबीआई रिमांड भी आज खत्म हो रही है। इस पर विशेष सीबीआई अदालत सुनवाई करेगी।

चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा- अग्रिम जमानत को किसी को उसके अधिकार के तौर पर नहीं दिया जा सकता। ये मामलों पर निर्भर करता है।

हमने प्रवर्तन निदेशालय की केस डायरी देखी है और मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी के दावे से सहमत हैं कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है। ईडी ने सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज दिए थे। लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा।

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