उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करे, जिसे दिसंबर 1976 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जासूसी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।इसके परिणामस्वरूप 1980 में उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी खो दी थी। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एसआर भट्ट की पीठ ने कहा …
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