प्रियंका वाड्रा भूमि खरीद मामले में सूचना आयुक्त को नोटिस

priyanka-gandhi-vadra-93423

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त को नोटिस जारी करके उनसे यह स्पष्ट करने को कहा कि प्रियंका वड्रा भूमि खरीद मामले में सूचना आयुक्त के समक्ष कार्यवाही को स्थगित करने के अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। नोटिस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भीम सेन और सूचना आयुक्त के डी बातिश को जारी किये गए।

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति पी एस राणा की एक खंडपीठ ने फैसला आने तक प्रियंका गांधी द्वारा शिमला के पास छराबरा में एक मकान के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन से संबंधित सूचना के मामले की सूचना आयुक्त के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने इसके साथ ही प्रतिवादियों से कहा कि वे मामले की अगली सुनवायी के दिन यानी 11 सितम्बर 2015 को निजी तौर पर अदालत में पेश हों।

राज्य सूचना आयोग ने 29 जून के अपने आदेश में पीआईओ सह एडीएम को निर्देश दिया था कि प्रियंका वड्रा की ओर से खरीदी गई जमीन से संबंधित सूचना आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्या को 10 दिन के भीतर मुहैया कराये। इसके साथ ही आयोग ने शिमला के डीसी और पीआईओ को नोटिस जारी करके यह पूछा था कि सूचना रोकने के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …