पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर लगाई गई रोक हटा दी।पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने इमरान द्वारा 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान सरकारी संस्थाओं को धमकाने और भड़काऊ भाषण देने के बाद सैटेलाइट टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का सीधा प्रसारण करने पर पाबंदी लगा दी थी।
अखबार के मुताबिक 69 वर्षीय इमरान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि नियामक ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।उन्होंने पीईएमआरए को एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया, जो अदालत में इस प्रतिबंध को जायज ठहरा सके।
मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है।रैली में दिए संबोधन में इमरान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ किए गए व्यवहार को लेकर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों, पाकिस्तान चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी।