इराक की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी किया वारंट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इराक की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत ने टॉप सैन्य कमांडर अबू माहदी अल मुहंदिस की हत्या के सिलसिले में यह वारंट जारी किया है. पिछले साल 3 जनवरी को अमेरिकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के साथ अबू माहदी अल मुहंदिस की भी मौत हो गई थी.

इराक की अदालत के मीडिया कार्यालय ने बताया कि अमेरिका के ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू माहदी अल मुहंदिस के मारे जाने के मामले में बगदाद की जांच अदालत ने वारंट जारी किया गया है.

सुलेमानी और मुहंदिस पिछले साल जनवरी में बगदाद हवाईअड्डे के बाहर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे, जिससे अमेरिका और इराक के बीच विवाद गहरा गया था.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दो शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर ड्रोन हमले का आदेश दिया था और बाद में कहा था कि एक की कीमत पर दो लोगों को मार दिया गया.

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने ट्रंप के इस कदम की निंदा करते हुए इसे ‘मनमानी’ कार्रवाई करार दिया था. इसी सिलसिले में अब इराक की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी किया है. यह वारंट दंड संहिता की धारा 406 के तहत जारी किया गया है, जिसमें पूर्व-निर्धारित हत्या के सभी मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है.

इराक की अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच समाप्त हो गई है, लेकिन इस हमले से जुड़े अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच जारी रहेगी. इससे पहले, ईरान भी इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी कर चुका है. इतना ही नहीं, ईरान ने अपने शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के एक साल बाद फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरपोल से ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी है.

ईरान ने इंटरपोल से आग्रह किया है कि ट्रंप सहित 47 अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए. ईरान ने इससे पहले जून में भी इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी, लेकिन तब उसकी यह अपील खारिज कर दी गई थी.

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