सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक समय बर्बाद न हो, फर्जी मुकदमेबाजी को खत्म करना जरूरी है। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि एक दीवानी मामले की समाप्ति एक कठोर कार्रवाई है, लेकिन अदालतें किसी मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकती हैं, यदि वह …
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