केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति के कारण अवसर नहीं मिलने वालों की आकांक्षा को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। 103वें संविधान संशोधन का बचाव करते हुए केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ से जोर …
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