छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही कोरबा में भी कलेक्टर ने अनलॉक का आदेश जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान,ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम शाम …
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