भोपाल में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लागू जनता कर्फ्यू को 3 मई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 3 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए जनता कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है।
जिला भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों के कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है।
भोपाल जिले की जनता कर्फ्यू 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 3 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। अन्य सभी प्रतिबंध पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार जारी रहेंगे।यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।