अवैध उत्खनन को लेकर जीबीआर इन्फ्रा कंपनी पर लगा 64 करोड़ का जुर्माना

हैदराबाद की जीबीआर इन्फ्रा कंपनी पर रायसेन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने आठ करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना जिले की उदयपुरा तहसील के ग्राम नूरनगर में 6.532 हैक्टेयर भूमि पर खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन करने पर को लेकर लगाया गया है.

खनिज अधिकारी को 15 दिनों में जुर्माना राशि निर्धारित मद में जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए.आपको बता दें कि यह कंपनी उदयपुरा के पास फोरलेन निर्माण कार्य कर रही थी. उदयपुरा तहसील के ग्राम नूरनगर के किसान धर्मेन्द्र सिंह, नारायण सिंह, योगेन्द्र सिंह एवं रामसेवक के शिकायती आवेदन पर नायब तहसीलदार द्वारा जांच की गई.

जिसके अनुसार ग्राम नूरनगर में धमेन्द्र सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि सर्वे कमांक 196,1,1 रकबा 2.019 हेक्टेयर भूमि पर 120.83.17 फीट के लगभग चारों तरफ गड्ढे, योगेन्द्र सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि सर्वे कमांक 239,2 रकबा 3.440 हेक्टेयर भूमि पर 10 से 12 फीट गहराई के पांच गढ्ढे और रामसेवक के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि सर्वे कमांक 301 रकबा 6.532 हेक्टर भूमि पर 120.80.15 के गड्ढे खोदकर एनएच-12 के उपयोग के लिए मिट्टी का उत्खनन किया गया है.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली द्वारा प्रकरण में आदेश पत्रिका 28 अगस्त 2018 से अनावेदक जीबीआर इन्फ्रा कंपनी के विरुद्ध प्रकरण अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित कर प्रकरण प्रस्तुत किया है. प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी बरेली के प्रस्ताव के आधार पर अनावेदक फर्म जीबीआर इन्फ्रा को प्रकरण में दर्शित नाम पते पर न्यायालय से नोटिस जारी करने पर अनावेदक को नोटिस तामिली न होने एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित न रहने के फलस्वरूप नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही संपादित की जाकर पक्ष सुनने का अवसर समाप्त किया गया.

प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68,2 के तहत कंपनी के ठेकेदार को संबंधित विभाग के कार्यपालन यंत्री से अनुमति प्राप्त करना होगी. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बरेली के प्रकरण तथा प्रकरण में संलग्न नायब तहसीलदार छातेर का प्रतिवेदन, पंचनामा, खनिज अधिकारी रायसेन द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट का विधि की दृष्टि से अवलोकन एवं परीक्षण किए जाने से यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि जीबीआर कंट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्राम नूरनगर तहसील उदयपुरा में एनएच-12 के उपयोग के लिए मुरम व मिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया है.

कलेक्टर भार्गव ने जीबीआर इन्फ्रा कंपनी द्वारा ग्राम नूरनगर तहसील उदयपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 301 रकबा 6.532 हेक्टर भूमि पर खनिज मिट्टी के उत्खनन की मात्रा की माप 120.80.15, 144000 फीट होती है. जिसका बाजार मूल्य दो करोड़ 16 लाख रुपये के मान से मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247, 7 संशोधित प्रावधान के अनुसार बाजार मूल्य के चार गुना राशि आठ करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही खनिज अधिकारी रायसेन को जुर्माना राशि निर्धारित मद में जमा कराने की कार्रवाई 15 दिवस में सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं.

Check Also

मध्य प्रदेश में कारम बांध रिसाव मामले को लेकर सड़क पर धरने पर बैठे कमलनाथ

मध्य प्रदेश में कारम बांध रिसाव मामले को लेकर कांग्रेस विधायक पांची लाल मेड़ा ने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *