प्रफुल्ल पटेल के चुनाव को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज किया

प्रफुल्ल पटेल के चुनाव को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिन्हें पिछले साल चार साल के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) का अध्यक्ष चुना गया था. अदालत ने यह कहते हुए चुनाव को खारिज कर दिया कि इनमें राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन नहीं किया गया.

अदालत ने साथ ही पांच महीने के भीतर नये चुनाव कराने का निर्देश दिया है.न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने साथ ही भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को एआईएफएफ का संचालन देखने के लिए प्रशासक चुना.

कोर्ट का यह आदेश वकील राहुल मेहरा की याचिका पर आया जिन्होंने कहा था कि महासंघ के चुनाव राष्ट्रीय खेल संहिता के विपरीत हैं.उच्च न्यायालय के चुनाव पर लगी रोक हटाने के बाद पटेल को पिछले साल दिसंबर में इस पद पर कार्यकारी समिति के साथ चुना गया था, जिनका कार्यकाल 2017 से 2020 तक था.

प्रफुल्ल पटेल अभी इसलिए चर्चा में थे, क्योंकि हाल ही में उनकी देखरेख में भारत में पहली बार फीफा अंडर-17 वर्ल्डकप का आयोजन किया गया था.भारत जल्द ही फुटबॉल के दूसरे बड़े टूर्नामेंट के आयोजन की बोली लगाने की तैयारी में है. लेकिन प्रफुल्ल पटेल से जुड़ा ये विवाद भारतीय फुटबॉल की गति को प्रभावित जरूर करेगा.

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