ट्रांस्पोर्ट विभाग धोनी से वसूलेगा जुर्माना

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कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी अब अपनी हमर के रोड टैक्‍स ना देने के चलते सुर्खियों में हैं.बताया जा रहा है कि धोनी ने बीते पांच सालों से ‘हमर’ कार का रोड टैक्‍स ही जमा नहीं कराया है.इस मामले में परिवहन विभाग ने सफाई दी है कि पुराने दस्तावेजों के रजिस्‍ट्रेशन के वक्त उनकी ‘हमर’  कार को स्कॉर्पियो कार के नाम पर दर्ज किया गया था क्‍योंकि उस वक्‍त उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास एसयूवी कारों के रजिस्‍ट्रेशन में ‘हमर’ कार का ऑप्शन ही नहीं था.

गौरलब है कि 2009 में  एमएस धोनी और हरभजन सिंह जनरल मोटर्स की एसयूवी हमर एक साथ इंपोर्ट की थी. धोनी की हमर पर जो नंबर प्लेट लगा है, उसके अनुसार उसका नंबर जेएच01एब/7781 है.लेकिन परिवहन विभाग के पोर्टल पर इस नंबर की गाड़ी का नाम स्कॉर्पियो है. लेकिन विभाग के रिकार्ड में दर्ज स्कॉर्पियो रोड पर हमर के रूप में दिखता है.

परिवहन विभाग की रिकॉर्ड में इस गाड़ी के मालिक का नाम व पता एमएस धोनी है.एक करोड़ रूपए की कीमत वाली हमर का रजिस्ट्रेशन शुल्क चार लाख रूपए बनता है. लेकिन स्कॉर्पियो का रिजस्ट्रेशन शुल्क महज 50 हजार रूपए बनता है.हालांकि परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार उनके सॉफ्टवेयर में विदेशी गाड़ियों की सूची आज तक नहीं है. ऐसे में विभाग के कर्मचारियों ने हमर की जगह स्कॉर्पियो दर्ज कर दिया होगा.

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