दिल्ली सरकार ने स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की दी अनुमति

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दे दी है।डीडीएमए ने कहा कि यह आदेश पांच जुलाई के सुबह पांच बजे से 12 जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

वहीं, दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50 फीसद क्षमता के साथ परिचालन होता रहेगा।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने के दौरान कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशानिर्देंशों के साथ कोविड-19 से बचाव के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

स्टेडियम में खेलकूद के समय खिलाड़ी या एथलीट को स्टैंर्डड ऑपरेटिंग प्रासीडय़ोर (एसओपी) का पालन करना होगा। एसओपी के तहत एथलीट या खिलाड़ी को एक दूसरे से छह फीट की दूरी बरतने कहा गया है। फील्ड में जितने लोग होंगे ऊन्हें फेस मॉस्क पहनना होगा, सभी को बार बार हाथ धोना होगा।

अगर हाथ गंदे न हों, तब भी बार बार हाथ धोना होगा। छींकते समय मुंह ढंकना होगा। प्रत्येक खिलाड़ी या एथलीट को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा।अधिकारी ध्यान रखेंगे कि खिलाड़ियों के हॉस्टल किसी कंटेनमेंट जोन में न हो।

खेल कूद गतिविधि शुरू होने के पूर्व सारे परिसर को सोडियम क्लोराइड घोल से साफ करना होगा। आदेश में कहा गया कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और पाया गया कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या कम हुई है और संक्रमण दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

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