आम आदमी पार्टी (पार्टी) नेता आशुतोष के खिलाफ दिल्ली पुलिस को आईपीसी की धारा 292/293 में दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2016 में दिल्ली सरकार में तत्कालीन समाज एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सीडी उजागर होने के बाद महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य नेताओं अश्लील टिप्पणियां की थीं।
बेगमपुर निवासी योगेंद्र ने आरोप लगाया था कि 2 सितंबर 2016 में आप नेता ने अपने मंत्री के बचाव में महात्मा गांधी, पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सपा नेता राम मनोहर लोहिया, कस्तूरबा गांधी व जाॅर्ज फर्नांडिस आदि के बारे में ओपन लेटर लिखा था।
इसमें दावा था कि उक्त नेताओं के महिलाओं से शारीरिक संबंध थे और वे महिलाओं के साथ सोते थे। ये पत्र फेसबुक और ट्विटर पर भी डाला गया था।कोर्ट ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं की संविधान का आर्टिकल 19(1)(ए) हमें बोलने की आजादी देता है। लेकिन आर्टिकल 19(2) में यह लिखा है कि हमारे बोलने से किसी व्यक्ति, राज्य आदि की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे।
कोर्ट ने फैसला में स्पष्ट किया कि चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। उन्हें मैन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता था। इसलिए शिकायतकर्ता समेत देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति उनका अपमान होने पर अर्जी दायर कर सकता है। केवल महात्मा गांधी के परिजन नहीं।
कोई पहली बार आईपीसी की सेक्शन 292 के तहत दोषी पाया जाता है तो 2 साल की कैद और 2 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार या फिर बार-बार दोषी पाए जाने पर पांच साल कैद और पांच हजार जुर्माना हो सकता है। इसी तरह सेक्शन 293 में 20 साल से कम उम्र के लोगों में अश्लील साहित्य फैलाना आता है।इसमें पहली बार दोषी को तीन साल सजा व दो हजार जुर्माना व दूसरी बार दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा व पांच हजार जुर्माने का प्रावधान है।