नए साल से हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे बिना टीकाकरण वाले लोग

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि 1 जनवरी से जिन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली है, उन्हें रेस्तरां, मॉल, बैंक और कार्यालयों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

राज्य विधानसभा में विज ने कहा कि नया वैरिएंट ओमिक्रॉन देश में चिंता का विषय है क्योंकि डब्ल्यूएचओ के साथ-साथ पूरी दुनिया इसके बारे में चिंतित है।उन्होंने कहा हम डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को याद करते हैं, जो कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए जान गंवा बैठे थे।

अब तक विभाग के 28 लोगों की जान गई है।स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में स्मृति की एक दीवार बनाई गई है, जिसका विज ने खुद उद्धाटन किया था। मंत्री ने कहा कि पुलिस और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों सहित लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की स्मृति की दीवार सरकार जाए।

विज ने कहा कि उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था जिसमें 30 प्रतिशत संक्रमित लोग महामारी की दूसरी लहर में अन्य राज्यों से थे। लेकिन हमने अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाने का काम किया। इस दौरान सरकार ने पानीपत और हिसार में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाए।

दूसरी लहर के दौरान प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिल रहे थे। देश में टीकाकरण में सफलता के कारण उम्मीद है कि तीसरी लहर न आए, लेकिन फिर भी हम उन अस्पतालों की पहचान कर रहे हैं जिनका उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

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