जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर ओडिशा विधानसभा ने किया प्रस्ताव पारित

ओडिशा विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से केंद्र से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी की गणना के लिए जाति आधारित जनगणना कराने का अनुरोध किया।विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरका ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे विपक्षी भाजपा और कांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित किया गया।

उन्होंने कहा कि एससी और एसटी की आबादी 22.5 फीसदी और ओडिशा की पूरी आबादी का 16.25 फीसदी है, जबकि ओबीसी/एसईबीसी आबादी में शेष एक हिस्सा है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए 22.5 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 16.25 प्रतिशत और एसईबीसी लोगों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण है।

सरका ने कहा एसईबीसी के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है। वे सरकारी नौकरियों और अन्य सुविधाओं में उपयुक्त आरक्षण पाने से वंचित हैं।उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उड़ीसा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न निकायों ने विस्तृत वैज्ञानिक डेटाबेस की कमी के कारण राज्य आरक्षण नीति को रद्द कर दिया।

राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने 13 जनवरी, 2020 को कैबिनेट सचिव को सामान्य जनगणना 2021 में एसईबीसी और ओबीसी वर्ग के लिए जनगणना कराने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सूचित किया था।मंत्री ने कहा, हालांकि, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने इस आधार पर इसे खारिज कर दिया है कि ओबीसी/एसईबीसी/अन्य जातियों आदि के आंकड़ों का संग्रह जनगणना अभ्यास की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से ओबीसी आरक्षण कोटा को समायोजित करने और ओबीसी जाति के आधार पर आयोजित करने के लिए सर्वसम्मति से ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से केंद्र से आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने ओबीसी संख्या की गणना के लिए जनगणना का आग्रह करने का संकल्प लेने की अपील की।

पिछले साल फरवरी में राज्य ने पिछड़ा वर्ग के लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों पर एक सर्वेक्षण करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। हालांकि, कोविड -19 स्थिति को देखते हुए अभ्यास को रोक दिया गया।

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