कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट से राहत

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी राहत मिल गयी है.नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सोमवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब पटियाला हाउस अदालत ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की इस मुकदमे के कागजात दिये जाने संबंधी याचिका खारिज कर दी.

इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी.श्री स्वामी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड समूह की संपत्तियों का अवैध ढंग से इस्तेमाल करने के लिये दोनों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था. इस मामले में दोनों के अलावा कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के नाम भी सामने आये थे.

इससे पहले अदालत ने नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजीएल) और कांग्रेस के सीलबंद लिफाफे में दाखिल दस्तावेजों को सरकारी विभागों को वापस भेजने का आदेश दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस वर्ष 12 जुलाई को दिये आदेश में पटियाला हाउस अदालत के फैसले को पलट दिया था.

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत कोई भी आदेश देने से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है. अदालत के इस आदेश के बाद श्री स्वामी को अब कांग्रेस, एजीएल की बैलेंस सीट और आयकर संबंधी दस्तावेज नहीं मिलेंगे.  भाजपा नेता ने 2012 में यह मामला दर्ज कराया था.

अदालत ने 26 जून 2014 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा, सैम पित्राैदा और सुमन दुबे को हाजिर होने का आदेश दिया था. मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अदालत में हाजिर हुए थे और फिलहाल जमानत पर हैं.

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *