तरुण तेजपाल को गोवा कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में किया बरी

तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को एक जूनियर सहकर्मी द्वारा दायर दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार तरूण तेजपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गोवा में एक पांच सितारा रिसॉर्ट में 2013 उनका यौन उत्पीड़न किया था।

तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354बी (आपराधिक हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था।तेजपाल के बचाव पक्ष के वकील ने कहा उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। आदेश अभी नहीं दिया गया है।

इसे बाद में अपलोड किया जाएगा।एक बयान में तेजपाल ने कहा पिछले साढ़े सात साल मेरे परिवार के लिए दर्दनाक रहे हैं क्योंकि हमने अपने व्यक्तिगत पेशेवर और सार्वजनिक जीवन के हर पहलू पर इन झूठे आरोपों के विनाशकारी नतीजों से निपटा है। लेकिन हमने सैकड़ों घंटे की अदालती कार्यवाही के माध्यम से गोवा पुलिस और कानूनी व्यवस्था के साथ पूरा सहयोग किया है।

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