गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन लगाने वाले स्थानीय निकायों को दी चेतावनी

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को चेतावनी दी, जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में छिटपुट तालाबंदी की है, ताकि आवश्यक सेवाओं को काम करने दिया जा सके। सावंत ने कहा कि इस तरह के अनियोजित लॉकडाउन से राज्य में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और खराब हो सकती है।

सावंत का बयान तब आया है, जब सरकार द्वारा लागू चार दिन के लॉकडाउन की समाप्ति के बाद, लगभग एक दर्जन ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर सोमवार से लॉकडाउन लगा दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोवा में प्रतिबंधों की सूची में कुछ और जोड़ने की प्रक्रिया में है, जिसमें घर से निकलकर आए मेहमानों के लिए रेस्तरां को बंद करना शामिल है, क्योंकि उनके रसोई घर में खाना बन सकता है।

सावंत ने सचिवालय में मीडिया से कहा हर कोई लॉकडाउन के बारे में बात कर रहा है। जब राज्य सरकार लॉकडाउन लागू करती है, तो आवश्यक सेवाओं को काम करने दिया जाता है। यदि वे (पंचायत) आवश्यक सेवाओं को बंद कर देते हैं, तो वे और अधिक आतंक पैदा कर देंगे।

उन्होंने कहा मैं सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं से आग्रह करता हूं कि वे आवश्यक सेवाओं को 100 प्रतिशत खोलें, अन्यथा वे परेशानी का सामना करेंगे और राज्य की जनता भी घबराएगी।उनके लॉकडाउन के हिस्से के रूप में, कई ग्राम पंचायतें बाहरी लोगों को अपने गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रही हैं, जबकि स्थानीय निवासियों को गांव से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

सावंत ने कहा कि यह उचित नहीं है।उन्होंने कहा कुछ ग्राम पंचायतें (लॉकडाउन के तहत) और विधायक लोगों को काम पर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिनमें निजी और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। अगर वे काम करने के लिए नहीं जाएंगे तो हम महामारी को संभालने में सक्षम नहीं होंगे।

सावंत ने कहा कि फार्मा कंपनियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों को काम पर जाने से रोका जा रहा है। अगर लॉकडाउन लगता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे सकते।

सावंत ने कहा कि अलग-अलग लॉकडाउन लगाने के बजाय, पंचायत अधिकारियों को कोविड के प्रतिबंधों पर सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए जो 10 मई तक लागू हैं। इस दौरान सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति है।

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