दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के प्रदर्शनकारी नर्सो को ड्यूटी पर लौटने का दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स नर्स यूनियन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसके सदस्य तत्काल प्रभाव से अपनी ड्यूटी पर दोबारा शामिल हों, जिसके बाद यूनियन ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली।

हड़ताल के संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने बुधवार सुबह इस मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि नर्सो को मरीजों के हितों को ऊपर और बाहर रखना चाहिए।

नर्सो का प्रशासन से विवाद है।नर्स यूनियन ने एक बयान में कहा : माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर कार्रवाई के बारे में चर्चा करने के लिए 26 अप्रैल को रात 8.30 बजे उपलब्ध यूनियन अधिकारियों और तदर्थ सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर्तव्यों के लिए फिर से शामिल होने के निर्देश के रूप में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने और अन्य तरीकों से आंदोलन और विरोध जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

सुनवाई के दौरान एम्स की ओर से पेश वकील सत्य रंजन स्वैन ने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जनहित में नहीं है और इसे अवैध करार दिया।एम्स में प्रतिनियुक्त नर्सिग अधिकारियों और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की खतरनाक प्रवृत्ति को देखते हुए अदालत ने यह भी कहा कि विकास के परिणामस्वरूप विभिन्न आपातकालीन ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं और इसके कामकाज को गंभीर रूप से पंगु बना दिया है।

यूनियन ने अपने अध्यक्ष हरीश काजला को अस्पताल प्रशासन द्वारा निलंबित किए जाने के बाद मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें कार्रवाई को वापस लेने और यूनियन के अधिकारियों और मुख्य ओटी के यूनियन सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह के उपायों को रोकने की मांग की गई थी।काजला को ओटी पेशेंट सेवाएं बाधित करने की 22 अप्रैल की घटना के सिलसिले में सोमवार रात को निलंबित कर दिया गया था।

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