दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी है।दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है।नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
Tags COVID-19 restrictions Delhi Allows Home Delivery Of Alcohol Delhi government Delhi govt Delhi govt permits home delivery of liquor home delivery of Indian liquor and foreign liquor permitted home delivery
Check Also
आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश
आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …